शिक्षक भर्ती घोटाले के 21 आरोपियों से CBI पूछताछ के आदेश

News Aroma Media
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कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) ने CBI को कक्षा नौवीं 10वीं शिक्षकों की भर्ती में भ्रष्टाचार (Corruption) के आरोपित 21 लोगों से पूछताछ करने की अनुमति बुधवार को दी है

2016 में, SSC अधिकारियों द्वारा कम से कम 163 लोगों को अवैध नौकरी के लिए सिफारिश पत्र दिए गए थे।

इस मामले में जस्टिस (Justice) विश्वजीत बसु ने बुधवार को आदेश दिया कि CBI फिलहाल 21 आरोपितों से पूछताछ करेगी। मामले की अगली सुनवाई जनवरी में होगी।

आवश्यक हुआ तो मैं सभी नियुक्तियों को रद्द कर दूंगा

बुधवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस बसु ने कहा कि यह देखा जाएगा कि भ्रष्टाचार (Corruption) कहां हुआ है। Court कुछ योग्य उम्मीदवारों पर विचार करेगा।

यदि यह पाया गया कि उनमें से अधिकांश की नियुक्ति (Appointment) अवैध रूप से की गई है तो यदि आवश्यक हुआ तो मैं सभी नियुक्तियों को रद्द कर दूंगा। यह बहुत ही शर्मनाक है।

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2016 में, 192 उम्मीदवारों ने High Court में एक मामला दायर किया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनमें से कई को कक्षा नौ और 10 में उच्च आयु और उच्च शैक्षणिक (Higher Education) अंक दिखाकर शिक्षक के रूप में नौकरी दी गई थी। परीक्षा उसी साल नवंबर में हुई थी।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति (Justice) अभिजीत गांगुली ने इस नियुक्ति में भ्रष्टाचार के आरोपों की इस साल CBI जांच का आदेश दिया था।

इसके अलावा, न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली ने SSC अधिकारियों को सभी उम्मीदवारों की मेधा तालिका प्रकाशित करने का निर्देश दिया। मेधा तालिका होने के बाद ही नौवीं दसवीं में भ्रष्टाचार उजागर हुआ था।

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