मणिपुर में केंद्र ने लागू किया अनुच्छेद 355, सेना व अर्द्धबलों ने संभाला मोर्चा

संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत किसी राज्य में बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ संबंधित राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है

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इंफाल: केंद्र सरकार (Central government) ने हिंसाग्रस्त मणिपुर (Violence-Hit Manipur) में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य में अनुच्छेद 355 लागू कर दिया है।

संविधान (Constitution) का यह अनुच्छेद 355 (Article 355) राज्य की कानून व्यवस्था में केंद्र को दखल करने का अधिकार देता है।

इसे लागू करके केंद्र सरकार ने इंफाल-चुराचंदपुर रोड (Imphal-Churachandpur Road) और प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है।

संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत किसी राज्य में बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ संबंधित राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है।मणिपुर में केंद्र ने लागू किया अनुच्छेद 355, सेना व अर्द्धबलों ने संभाला मोर्चा Center implemented Article 355 in Manipur, army and para-forces handled the front

सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सेना, अर्द्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस को सौंप दी

पिछले कुछ दिनों से राज्य में अशांति और हिंसा के चलते केंद्र सरकार ने Article 355 लागू कर मणिपुर की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है।

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केन्द्र ने सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सेना, अर्द्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस को सौंप दी है।

राज्य पुलिस के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि अनुच्छेद 355 भारत के संविधान के भाग XVIII के अनुच्छेद 352 से 360 के बीच आपातकालीन प्रावधानों का हिस्सा है।

यह अनुच्छेद केंद्र सरकार को आंतरिक गड़बड़ी और बाहरी आक्रमण के खिलाफ राज्य की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का अधिकार देता है।

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