सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड घोटाला : दोषियों को 2-2 साल की सजा

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रांची: CBI के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने मंगलवार को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड (Central University of Jharkhand) ब्रांबे में 43 एयर कंडिशनर खरीद घोटाले (Air Conditioner Purchase Scam) मामले में दोषियों को दो-दो साल की सजा सुनायी है।

सजा पाने वालों में विश्वविद्यालय (University) के प्रोजेक्ट ओएसडी नरेंद्र पाल गर्ग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अभय एन तिग्गा, मेसर्स प्रतिभा एंड कंपनी हेहल, रातू रोड के प्रोपराइटर रंजीत कुमार सिन्हा और मारुति सेल्स के मनोज गुप्ता शामिल है।

अदालत ने यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट OSD Narendra Pal और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अभय एन तिग्गा (Abhay N Tigga) को दो-दो साल की सजा के साथ एक लाख 20 हजार-एक लाख 20 हजार का Fine लगाया गया है।

कुमार सिन्हा और मनोज गुप्ता को दो-दो साल की सजा

दूसरी ओर मेसर्स प्रतिभा एंड कंपनी हेहल (M/s Pratibha & Co. Hehl) के प्रोपराइटर रंजीत कुमार सिन्हा और मारुति सेल्स के मनोज गुप्ता को दो-दो साल की सजा के साथ एक लाख 10 हजार- एक लाख 10 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

वर्ष 2012-13 में Air Conditioner की खरीद में गड़बड़ी के कारण CUJ को तीन लाख चार हजार 430 रुपये का नुकसान पहुंचा था।