अफीम तस्करी करने वाले 3, दोषियों को सुनाई गई 10 साल कारावास की सजा

Central Desk
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Chaibasa Court : चाईबासा के न्यायालय (Chaibasa Courts) ने अफीम तस्करी (Opium Smuggling) करने वाले 3, दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई। साथ ही इनपर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

दोषियों के पांडा बोदरा, AC बिरसा और सुबोध प्रजापति शामिल है। इनपर कराईकेला थाना कांड संख्या – 17/2022 03 सितंबर को धारा – 18 (बी)/25 NDPS एक्ट लगाया गया था।

इनके खिलाफ अफीम रखने और वैध कागजात के बिना परिवहन करने का मामला दर्ज किया गया था‌

2 किलो अफीम हुआ था बरामद

टेबो थाना अन्तर्गत चिंगिदा गांव में 3 सितम्बर 2022 को दोपहर करीब 12 बजे Area Domination करते हुए लौटने के क्रम में नवादा बस्ती की ओर से मोटरसाइकिल पर सवार होकर तीन युवक आ रहे थे।

संदेह होने पर पुलिस कर्मियों द्वारा युवक को रोक कर तलाशी ली गई तो झोला से 2 किलो अफीम बरामद हुआ। युवक ने अपना नाम पाण्डा बोदरा बताया।

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अनुसंधान के क्रम में Chaibasa Police द्वारा उक्त तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया।

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