Chaibasa Rape News: गुरुवार को प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश की अदालत ने नाबालिक लड़की से दुष्कर्म (Rape) के आरोपी मंझारी के कुंदरुगुटू रूंकुबुरू गांव के मुजिया बोदरा को POCSO Act के तहत 22 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
इसके खिलाफ पीड़िता के बयान पर 3 सितम्बर 2021को मंझारी थाना (Manjhari Police Station) में मामला दर्ज किया गया था।
दर्ज मामले में बताया गया था कि 31 अगस्त 2021 को शाम के लगभग 7:30 बजे मुजिया बोदरा ने पीड़िता को पकड़ कर जबरन जंगल की ओर ले गया और वहां उसके साथ Rape किया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने उक्त सजा सुनाई है।