चाईबासा : घाटशिला निवासी शेख अब्दुल साजिद (Sheikh Abdul Sajid) को पत्नी को प्रताड़ित करने और दहेज (Dowry) मांगने के आरोप में SDJM सदर तौसीफ मेराज (SDJM Sadar Tauseef Meraj) की अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई है।
10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। बताया जाता है कि शेख अब्दुल साजिद (Sheikh Abdul Sajid) अपने होटल में युवतियों को रख कर गलत धंधा कराने के आरोप में पहले भी जेल जा चुका है।
होटल पर बैठने के लिए दे रहा था दबाव
जानकारी के अनुसार, पत्नी खुशनुमा नाज़नीन के बयान पर 2016 में न्यायालय (Court) में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शादी के कुछ दिन बाद घाटशिला में OSCC होटल चलाने वाले शेख अब्दुल साजिद ने खुशनुमा को होटल में साथ में रहने के लिए दबाव डालने लगा।
जब उसने होटल जाने और बैठने से इनकार कर दिया तो उसे मानसिक और शारीरिक (Mental and Physical) रूप से प्रताड़ित करते हुए दहेज की मांग किया जाने लगा।
खुशनुमा ने पति के प्रताड़ना से तंग आकर मायके आ गई और न्यायालय में पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करावाई। थी। अदालत को पति शेख अब्दुल साजिद (Sheikh Abdul Sajid) के खिलाफ पत्नी को प्रताड़ित करने और दहेज मांगने का साक्ष्य मिलने पर 3 साल की सजा सुनाई गई।