Chaibasa News: किरीबुरू निवासी संजय यादव (Sanjay Yadav) को प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने जानलेवा मारपीट करने के आरोप (Deadly Attack Charges ) में 4 साल का सजा सुनाई। इसी के साथ 10 हजार रूपए जुर्माना लगाया।
पड़ोसी के पत्नी से की मारपीट
किरीबुरू के ठेकेदार कॉलोनी निवासी वीरेंद्र मिश्रा ने 30 नवंबर 2019 को थाना में मामला दर्ज कराया थी कि घटना के दिन वह अपने पड़ोसी के बेटे का बारात जाने के लिए शाम को वाहन पर बैठा हुआ था।
उसी दौरान पड़ोसी संजय यादव ने आकर गाली-गलौज की और मारपीट करने लगा। लेकिन लोगो द्वारा बीच बचाव करने से संजय भाग गया। कुछ देर बाद वीरेंद्र मिश्रा के घर जाकर उसकी पत्नी गायत्री देवी के साथ जलवा मारपीट किया और घर के समान को तोड़फोड़ किया। जिसके बाद वीरेंद्र मिश्रा ने थाने में शिकायत दर्ज कराई।