चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम (West Singhbhum) जिले के टोकलो थाना क्षेत्र में 2016 में दो नाबालिग के साथ बलात्कार (Rape) करने वाले आरोपियों को 2023 में मिली सजा।
कितनी है सजा अवधि
आरोपी को न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश- प्रथम, प0 सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय (Court) द्वारा 30 साल का सजा और 25 हजार रुपया का जुर्माना लगाया। जानकारी के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंकलो थाना अंतर्गत साईतोपा गांव निवासी
क्या थी घटना?
अभियुक्त राजेन्द्र महतो द्वारा दो नाबालिक बच्ची को सामूहिक दुष्कर्म (Gang Rape) करने के आरोप में टोकलो थाना में मामला दर्ज किया गया था।
29 अगस्त 2016 को संध्या 05:00 बजे दोनो बच्ची मेला देखने गयी थी। जब मेला देखकर घर लौटने के क्रम अभियुक्तो द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किया गया था।
सजा अवधि विस्तार से
अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त राजेन्द्र महतो एवं अन्य को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए माननीय न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया, जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में चिल्ड्रेन केस सं0- 07/ 2018 दिनांक- 19.07.2023 को माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश- प्रथम, प0 सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा धारा- 376 (डी0) भा0द0वि0 में अभियुक्त राजेन्द्र महतो को 30 (तीस) साल कठोर कारावास तथा 25,000/- (पच्चीस हजार) एवं धारा 366 / 34 भा0द0वि0 में 10 (दस) साल कारावास तथा 10,000/- (दस हजार) रूपये जुर्माना की सजा दी गई है। काण्ड में अन्य अभियुक्तो को पूर्व में माननीय न्यायालय द्वारा सजा दी गयी है।