Fatherly Leave in Jharkhand : सरकारी विभागों (Government Departments) में काम करने वाले पुरुष कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी।
बुधवार को चंपाई सरकार (Champai Government) ने झारखंड सेवा संहिता 2000 के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इसके तहत महिला कर्मियों के साथ पुरुष कर्मियों को भी पितृत्व अवकाश मिलेगा।
राज्य सरकार (State Government) ने छठे केंद्रीय वेतन आयोग (Central Pay Commission) की अनुशंसा के आलोक में यह फैसला किया है।
इस प्रारूप में राज्य सरकार ने सरकारी महिला कर्मियों के मातृत्व अवकाश की अधिसीमा में वृद्धि करने के साथ पुरुष कर्मियों के लिए पितृत्व अवकाश का प्रावधान किया है।
पितृत्व अवकाश के तहत एकल पुरुष अभिभावक, जिसमें अविवाहित, विधुर या तलाकशुदा शामिल हैं, उन्हें यह सुविधा प्रदान की जाएगी। शिशु देखभाल अवकाश अर्जित अवकाश के समान मानी जाएगी और उसी प्रकार से मंजूर की जाएगी।
अवकाश के लिए प्रावधान के बिंदु
• इस अवकाश के दौरान महिला एकल पुरुष कर्मचारी को यह छुट्टी वेतन प्राप्त होगा, जो छुट्टी पर प्रस्थान करने के ठीक पहले प्राप्त कर रही रहा हो।
• छुट्टी के दौरान पड़ने वाले शनिवार, रविवार एवं राजपत्रित छुट्टियों भी शिशु देखभाल अवकाश में शामिल की जाएगी।
• अवयस्क संतान (18 वर्ष से कम आयु) वाली महिला कर्मचारियों को, उनकी समस्त सेवा अवधि के दौरान, केवल दो संतान तक, उनकी परीक्षा, बीमारी की दशा में पालन-पोषण या देखभाल के लिए, दो वर्ष की शिशु देखभाल अवकाश, छुट्टी स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी जा सकेगी।
• निःशक्त बच्चों के मामलों में उपर्युक्त उम्र संबंधी सीमा लागू नहीं किया जाएगी।
• शिशु देखभाल अवकाश का अधिकार पूर्वक दावा नहीं किया जा सकेगा। किसी भी परिस्थिति में, मंजूर करने वाले प्राधिकारी की पूर्वानुमति एवं उचित मंजूरी के बिना, कोई कर्मचारी इस छुट्टी पर प्रस्थान नहीं कर सकेगा।
• उचित मंजूरी के बिना, कोई कर्मचारी इस छुट्टी पर प्रस्थान नहीं कर सकेगा।
• शिशु देखभाल अवकाश 18 वर्ष से कम आयु के केवल दो जीवित संतानों के लिए अनुमान्य होगी।
• शिशु देखभाल अवकाश एक कैलेंडर वर्ष के दौरान तीन बार से अधिक नहीं मंजूर नहीं की जाएगी, जो प्रत्येक बार 15 दिनों से कम के लिए मंजूर नहीं की जाएगी।
• शिशु देखभाल अवकाश के क्रम में मांगी गई कोई अन्य अवकाश के लिए सरकारी चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होने पर ही अवकाश मंजूर की जाएगी।
• संबंधित महिला एकल पुरुष कर्मचारी के छुट्टी लेखा में उपार्जित अवकाश देय होते हुए भी शिशु देखभाल अवकाश मंजूर की जा सकेगी।