मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay high court) ने सोमवार को ICICI बैंक की पूर्व प्रमुख चंदा कोचर और उनके व्यवसायी (Businessman) पति दीपक कोचर को अंतरिम जमानत दे दी।
दोनों को वीडियोकॉन लोन फ्रॉड केस (Videocon Loan Fraud Case) में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने गिरफ्तार किया था। वे पिछले 15 दिनों से हिरासत में थे।
न्यायमूर्ति (Justice) रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज के. चव्हाण की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कोचर दंपति की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं है। उनकी गिरफ्तारी CrCP की धारा 41A का उल्लंघन करती है।
जमानत पर रिहा करने का दिया आदेश
अदालत ने कोचर दंपति को 1,00,000 रुपये की नकद जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
मुंबई की विशेष CBI अदालत ने गिरफ्तारी के बाद कोचर को CBI की हिरासत में भेज दिया था और बाद में 29 दिसंबर को उन्हें न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेजा गया था।
इसके तुरंत बाद, कोचर ने BombayHhigh Court में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, जिसके बाद सोमवार को इस मामले में फैसला सुनाया गया।