रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के सेवानिवृत (Retired) मुख्य न्यायाधीशों (Chief Justices) एवं सेवानिवृत न्यायाधीशों को दूरभाष प्राधिकार की ओर से अनुमान्य नि:शुल्क कॉल संख्या के अलावा 1500 रुपये का नि:शुल्क कॉल (Free Call) की सुविधा प्रदान करने के प्रावधान में संशोधन किया गया है।
अब प्रति माह अनुमान्य 1500 रुपये के प्रावधानित सीमा के अंदर नि:शुल्क कॉल की सुविधा के साथ एफटीटी एच, फाइबर टू द होम तथा इंटरनेट (Internet), कॉल सेवा के अन्य माध्यम के दावे भी जुडे होंगे।
इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति के बाद संकल्प कार्मिक विभाग ने जारी कर दिया है।