रांची: राज्य सरकार ने छठ पर्व की छुट्टी में आंशिक संशोधन किया है। इस दिन राज्य सरकार के कार्यालय के अलावा, बैंक व केंद्र सरकार के कार्यालय आदि बंद रहेंगे।
11 नवंबर को घोषित छठ पर्व की छुट्टी कार्यपालक आदेश के तहत दी गई थी, इसमें अब बदलाव करते हुए इसी तिथि 11 नवंबर को NI एक्ट के तहत सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है।
झारखंड सरकार के अवर सचिव ब्रज माधव ने आदेश जारी कर कहा गया कि छठ पर्व के मद्देनजर कार्यपालक आदेश के तहत घोषित अवकाश में आंशिक संशोधन किया गया है। यानी इस दिन सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ बैंक, भारत सरकार के कार्यालय इत्यादि भी बंद रहेंगे।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने पहले से 10 नवंबर को एनआई एक्ट के तहत छुट्टी घोषित की थी, वहीं 11 नवंबर को सिर्फ कार्यपालक आदेश के तहत छुट्टी दी गई थी।
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बैंकिंग संगठनों ने राज्य सरकार से यह मांग की थी कि 11 नवंबर की छुट्टी को भी एनआई एक्ट के तहत घोषित किया जाए। इसमें बैंकिंग संगठनों के आग्रह पर ही राज्य सरकार ने महापर्व छठ की छुट्टी में आंशिक संशोधन किया है।
हालांकि, इस आदेश में कहा गया है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 6751, दिनांक 24 दिसंबर, 2020 के शेष आदेश यथावत रहेंगे।
बता दें कि इस अधिसूचना के बाद 11 नवंबर को राज्य में स्थित सारे बैंक भी बंद रहेंगे। सरकार ने पहले छठ के सुबह के अर्घ्य के दिन 11 नवंबर को कार्यपालक आदेश के तहत अवकाश दी थी, लेकिन अब उसमें संशोधन करते हुए NI एक्ट के तहत छुट्टी की घोषणा कर दी है।
बैंक संगठनों के अनुरोध पर ही सरकार ने छुट्टी में आंशिक बदलाव किया है। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।