Kidnapping and Extortion Cases Against Atiq’s sons: माफिया अतीक अहमद (Atiq Ahmed) के जेल में बंद दोनों बेटों की मुसीबतें बढ़ रही हैं।
प्रयागराज जिला अदालत ने मोहम्मद उमर और अली अहमद के खिलाफ एक व्यापारी से 5 करोड़ की रंगदारी (Extortion) मांगने और फिरौती के लिए अपहरण मामले में आरोप तय किए हैं।
इस केस की सुनवाई मंगलवार को हुई। दोनों भाई ऑनलाइन पेश हुए। उन्होंने दलील दी कि यह केस राजनीतिक साजिश के तहत दायर किया गया है।
बेल्ट से गला दबाकर लटकाने की कोशिश की
कोर्ट ने उनके वकील की दलील सुनने के बाद आरोप तय करते हुए अगली सुनवाई 5 नवंबर तय की है। कोर्ट ने इस तारीख को गवाहों को पेश करने का आदेश दिया है। उमर और अली के अलावा दो और लोग असद कालिया और नुसरत इस मामले में आरोपी हैं।
यह केस प्रयागराज के रहने वाले बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम ने दायर किया था। उनका आरोप है कि अक्टूबर 2021 में उनसे रंगदारी मांगी और अपहरण करने के बाद उन्हें टॉर्चर किया गया।
उन्होंने यह मुकदमा खुल्दाबाद थाने में दर्ज कराया था। मोहम्मद मुस्लिम का आरोप था कि अतीक के बेटों और उसके गैंग के दूसरे सदस्यों ने उसका अपहरण (Kidnapping) किया। बेल्ट से उसका गला दबाकर लटकाने की कोशिश की। इस मामले में आरोपी असद कालिया और नुसरत जमानत पर बाहर हैं।