पंकज मिश्रा और बच्चू यादव पर आरोप गठित

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रांची: ED कोर्ट ने शुक्रवार को एक हजार करोड़ रुपये के अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंकज मिश्रा और बच्चू यादव (Pankaj Mishra and Bachchu Yadav) के खिलाफ आरोप गठित किया।

ED के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने दोनों के खिलाफ लगे आरोप को पढ़कर सुनाया। अदालत ने PMLA की धारा तीन और चार के तहत आरोप गठित किया है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रेम प्रकाश की पेशी हुई

दूसरी ओर, प्रेम प्रकाश को कुछ दस्तावेज नहीं मिल सके थे, इस कारण उसके खिलाफ आरोप गठन शुक्रवार को नहीं हो सका। शुक्रवार को पंकज मिश्रा, बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) के माध्यम से ED कोर्ट में हुई।

कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि आठ फरवरी तक के लिए बढ़ा दी है। पंकज, प्रकाश और बच्चू को पुलिस पेपर दिया जा चुका है। पूर्व में ईडी कोर्ट ने पंकज मिश्रा, बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका (Bail Plea) खारिज कर चुकी है।

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