रांची: मिड डे मील (Mid Day Meal) में 100 करोड़ रुपये के घोटाले के आरोपित संजय कुमार तिवारी (Sanjay Kumar Tiwari), अजय उरांव और राजू वर्मा के खिलाफ बुधवार को आरोप गठित किया गया।
CBI के विशेष न्यायाधीश PK शर्मा की अदालत (Court) ने संजय तिवारी सहित अन्य आरोपितों के खिलाफ लगे आरोपों को पढ़कर सुनाया।
इस दौरान आरोपितों (Accused) ने इसे गलत बताया। संजय तिवारी एवं अन्य की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने पैरवी की।
ED मामले की जांच कर रही
इससे पहले 24 अप्रैल को संजय की डिस्चार्ज याचिका को CBI कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उल्लेखनीय है कि CBI ने मिड डे मील घोटाले (Mid Day Meal Scam) को लेकर अगस्त 2017 में संजय तिवारी, SBI हटिया ब्रांच के मैनेजर अजय उरांव सहित तीन के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू की थी।
वहीं दूसरी ओर वर्ष 2021 में ED ने कांड संख्या ECIR 3/2021 दर्ज कर केस को टेकओवर किया। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ED मामले की जांच कर रही है।