रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में खान विभाग (Mines Department) में मंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) द्वारा खुद एवं अपने रिश्तेदारों को लीज आवंटन करने से संबंधित RTI कार्यकर्ता एवं हाई कोर्ट के अधिवक्ता सुनील कुमार महतो की जनहित याचिका की सुनवाई शुक्रवार को टल गई।
पिछली सुनवाई में मामले में राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया गया था।
सरकार की ओर से शपथ पत्र में बताया गया है माइनिंग लीज आवंटन मामले (Mining Lease Allotment Cases) में एक जनहित याचिका में CM हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से पहले ही क्लीन चिट दी जा चुकी है।
पत्नी एवं साली के फार्म को भी माइनिंग लीज किया आवंटित
सरकार के जवाब पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विशाल कुमार को अपना प्रत्युत्तर देने का निर्देश कोर्ट ने दिया था।
याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को पिछली सुनवाई में बताया गया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खान विभाग के मंत्री पद पर रहते हुए संवैधानिक पद का दुरुपयोग किया है और स्वयं के लिए अनगड़ा में माइनिंग लीज आवंटित कर लिया है।
इसके अलावा उन्होंने पत्नी कल्पना सोरेन (Kalpana Soren) एवं साली सरला मुर्मू (Sarla Murmu) के फार्म को भी माइनिंग लीज आवंटित किया है।