झारखंड : फ्रांस जायेगा पूर्वी सिंहभूम का ये बच्चा, जानिए क्या है नियम

Central Desk
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जमशेदपुर: पूर्वी सिंहभूम का बच्चा अब फ्रांस जाएगा। क्योंकि उसे गोद लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन (online Application for Adoption) दिया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार उपायुक्त के पास कुल नौ बच्चों को गोद लेने का आवेदन दिया गया है। गोद लेने की प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही इस पर निर्णय लिया जायेगा।

ऑनलाइन आवेदन करने का प्रावधान

बताया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन के दो माह के भीतर प्रक्रिया पूरी करने का प्रावधान है। नई प्रक्रिया पहली दिसंबर 2022 से शुरू हुई है। इसमें उपायुक्त को गोद लेने का अधिकार प्रदान किया गया है। गोद लेने के लिए कारा डॉट एनआईसी डॉट इन पर ऑनलाइन आवेदन करने का प्रावधान है।

झारखंड : फ्रांस जायेगा पूर्वी सिंहभूम का ये बच्चा, जानिए क्या है नियम - Jharkhand: This child of East Singhbhum will go to France, know what is the rule

सरकार ने दत्तक ग्रहण विनियम को बनाया सुगम

केंद्र सरकार दत्तक ग्रहण विनियम को सुगम बना दिया है। इसके लिए दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के नियम 13 के अनुसार 11 नये प्रावधान किए गए हैं।

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सरकार ने दत्तक ग्रहण विनियम 2017 को संशोधित करते हुए दत्तक ग्रहण विनियम 2022 अधिसूचित किया गया है। दत्तक ग्रहण का अंतिम आदेश उपायुक्त के स्तर से करने का प्रावधान किया गया है।

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क्या है नियम

इसमें पहला प्रावधान किया गया है कि विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण भावी दत्तक माता-पिता से बच्चे के मिलान की तारीख से 10 दिनों के भीतर जिला बाल संरक्षण इकाई, जहां बालक रह रहा है, इसके माध्यम से अनुसूची-9 में उचित दस्तावेजों के साथ उपायुक्त के पास एक आवेदन करेगा। पूरी प्रक्रिया का निष्पादन दो माह में करना है।

गोद लेने की प्रक्रिया का निष्पादन प्रावधान के अनुसार बंद कमरे में किया जाता है। सहोदर या जुड़वां बच्चों के मामले में विशिष्ट दत्तक अभिकरण जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से उपायुक्त के पास एकल आवेदन करेगा।

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