JPSC भर्ती घोटाले में दो आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, कई अधिकारी रडार पर

Digital Desk
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Ranchi Civil Court: JPSC प्रथम सिविल सेवा भर्ती घोटाले मामले में CBI की कार्रवाई जारी है।

विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी बिनय मसीह आर लकड़ा और अजय कुमार बड़ाइक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

इस घोटाले में अब तक 11 आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं।

दो अधिकारियों ने दी अग्रिम जमानत की अर्जी

CBI की जांच तेज होने के बाद घोटाले में चार्जशीटेड रांची के अपर समाहर्ता राम नारायण सिंह और ADM विधि-व्यवस्था राजेश्वर नाथ आलोक ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की है। इस पर अदालत में 1 मार्च को सुनवाई होगी।

74 आरोपियों पर हो चुकी है कार्रवाई

CBI ने इस घोटाले में 16 जनवरी को 47 अफसरों समेत 74 लोगों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए समन जारी किया था। मामले में अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर जल्द फैसला आने की उम्मीद है।

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