नई दिल्ली : प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ (D.Y. Chandrachur) बुधवार को संविधान पीठ की सुनवाई से उठने के बाद सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) परिसर के एक कैफेटेरिया में गए। वहां उन्होंने साथी न्यायाधीशों के साथ कॉफी और स्नैक्स का आनंद लिया और बार के सदस्यों से बातचीत की।
पांच जजों की संविधान पीठ ने दिया फैसला
सीजेआई चंद्रचूड़ (CJI Chandrachud) की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ में जस्टिस हृषिकेश रॉय, पी.एस. नरसिम्हा, पंकज मिथल और मनोज मिश्रा शामिल थे। उन्होंने इस मुद्दे पर सुनवाई की कि क्या हल्के मोटर वाहन (LMV) के लिए ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) रखने वाला व्यक्ति कानूनी रूप से गाड़ी चलाने का हकदार है। हल्के मोटर वाहन वर्ग का एक परिवहन वाहन, जिसका बिना लदा वजन 7,500 किलोग्राम से अधिक न हो।