CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट का बदला पुराना नियम, सफाई कर्मचारियों को दिया ये नाम

जमादार एक औपनिवेशिक युग का शब्द है जिसका उपयोग आमतौर पर कार्यालय परिसर में झाडू लगाने वाले कर्मचारी के लिए किया जाता है

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जमादार के तौर पर काम करने वाले कर्मचारियों के पद का नाम बदलकर सुपरवाइजर कर दिया गया है।

इसके लिए Supreme Court के कर्मचारियों से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए नियम में बदलाव किए हैं।

CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट का बदला पुराना नियम, सफाई कर्मचारियों को दिया ये नाम CJI DY Chandrachud changed the old rule of the Supreme Court, gave this name to the cleaning staff खास बात ये है कि फर्श और सफाईवाला श्रेणी में काम करने वाले कर्मचारियों पर यह नियम लागू होगा।

शनिवार को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई

मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ ने संविधान के अनुच्छेद 146 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए Supreme Court के ऑफिसर्स एंड सर्वेंट (कंडिशंस ऑफ सर्विस एंड कंडक्ट) नियम 1961 (Officers and Servants (Conditions of Service and Conduct) Rules 1961) को संशोधित किया।

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शनिवार को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई थी।

जमादार एक औपनिवेशिक युग का शब्द है जिसका उपयोग आमतौर पर कार्यालय परिसर में झाडू लगाने वाले कर्मचारी के लिए किया जाता है।

क्या है संविधान का अनुच्छेद 146

संविधान के अनुच्छेद 146 (Article 146) के तहत विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज या अधिकारी अदालत में होने वाली नियुक्तियों को लेकर फैसला ले सकते हैं।

हालांकि, इस फैसले से राष्ट्रपति के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।

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