Ranchi/रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले की कोशिश मामले में आरोपित भाजपा नेता शशांक राज और अमृत रमन को मंगलवार को अदालत ने जमानत दे दी।
अपर न्यायायुक्त एके मिश्रा की अदालत में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों को जमानत दे दी।
दोनों को 10-10 हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर छोड़ा गया। साथ ही मामले के मुख्य आरोपित भैरव सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।
अदालत ने भैरव सिंह की जमानत याचिका खारिज हो गयी। मामले मे शशांक ने रांची सिविल कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था।
उल्लेखनीय है कि बीते तीन जनवरी को ओरमांझी में युवती की सिर कटी लाश बरामद हुई थी।
इस घटना से आक्रोशित लोगों ने चार जनवरी की देर शाम मुख्यमंत्री का काफिला रोकने की कोशिश की थी।
साथ ही रास्ता क्लीयर कराने की कोशिश कर रहे ट्रैफिक सिपाहियों और पुलिसकर्मियों के साथ उनकी झड़प भी हुई थी।
इस झड़प में कई पुलिसकर्मियों को चोट लगी थी। मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 73 लोगों पर सुखदेव नगर थाने नामदर्ज और अज्ञात 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।