CM केजरीवाल का बेल बांड हुआ मंजूर, जेल से रिहा करने का आदेश

कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी में सीबीआई ने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। कोर्ट ने कहा कि जमानत नियम है और जेल अपवाद

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CM Kejriwal’s bail Bond Approved: राऊज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के लिए केजरीवाल (Kejrival) का बेल बांड मंजूर करते हुए जेल से रिहा करने का आदेश दे दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुबह दस लाख रुपये के मुचलके पर जमानत देने का फैसला सुनाया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत के दौरान केजरीवाल केस की मेरिट पर सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं बोलेंगे। वे ट्रायल कोर्ट में पूरा सहयोग करेंगे। कोर्ट ने कहा कि ED के मामले में जमानत की लगाई गईं शर्तें CBI के केस में भी लागू होंगी।

कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी में CBI ने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। कोर्ट ने कहा कि जमानत नियम है और जेल अपवाद।

26 जून को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था

कोर्ट को ये जरूर सुनिश्चित करना चाहिए कि ट्रायल के पहले की प्रक्रिया किसी के लिए सजा न बने। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई एक महत्वपूर्ण जांच एजेंसी है, इसलिए उसकी छवि ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जांच ठीक से नहीं हो रही है। छवि काफी महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई के मामले में काफी देर से गिरफ्तारी काफी महत्वपूर्ण है।

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CBI ने 26 जून को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। उसके पहले ईडी ने 21 मार्च की देर शाम को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव (Lok Sabha elections) में प्रचार करने के लिए 1 जून तक की अंतरिम जमानत देते हुए 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था। केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर कर दिया था। ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी।

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