रांची: Congress नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ मानहानि के मामले में झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
मंगलवार को जस्टिस अंबुजनाथ (Justice Ambujnath) की कोर्ट में बहस पूरी हुई। अदालत ने दोनों पक्षों को कल तक दलीलों का सारांश दाखिल करने का भी निर्देश दिया है।
कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई
दरअसल, कांग्रेस पार्टी की एक सभा में BJP के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह (Amit Shah) के खिलाफ कथित रूप से राहुल गांधी की आपत्तिजनक टिप्पणी (Offensive Remarks) के बाद एक स्थानीय BJP नेता ने मानहानि का मामला दायर किया था।
झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अंबुजनाथ की कोर्ट में आज राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई।
कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मामले में प्रतिवादी नवीन झा को लिखित बहस प्रस्तुत करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया था।
रांची सिविल कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई
यह मामला वर्ष 2019 में कांग्रेस के अधिवेशन में BJP के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह (Amit Shah) के खिलाफ राहुल गांधी की टिप्पणी से जुड़ा है। इसमें राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है।
यह BJP में ही संभव है। इसके बाद BJP नेता नवीन झा ने लीगल नोटिस देकर राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा था। राहुल गांधी के माफी नहीं मांगने पर नवीन झा ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी।