PAN-Aadhaar Linking Deadline: आयकर विभाग(Income Tax) ने करदाताओं को ऊंची दर पर कर कटौती से बचने के लिए 31 मई तक पैन को आधार से जोड़ने की सलाह दी है। आयकर नियमों के अनुसार, यदि स्थायी खाता संख्या (पैन) बायोमेट्रिक आधार से जुड़ा नहीं है, तो स्रोत पर टैक्स कटौती (टीडीएस) लागू दर से दोगुनी दर पर काटा जाना आवश्यक है।
बचने के लिए 31 मई से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ लें। एक अलग पोस्ट में बैंकों, विदेशी मुद्रा डीलर सहित रिपोर्टिंग संस्थाओं को दंड से बचने के लिए अंतिम तिथि 31 मई तक एसएफटी (निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन का विवरण) दाखिल करने को भी कहा गया है।
CBDT ने जारी किया था सर्कुलर
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) द्वारा 24 अप्रैल 2024 को जारी सर्कुलर के अनुसार, जिन लोगों के अकाउंट से कम टीडीएस कटा है, अगर वे 31 मई तक पैन को आधार से लिंक करा लेते हैं, तो उन्हें ज्यादा टीडीएस नहीं देना होगा। पैन-आधार लिंक कराने पर आप अतिरिक्त टैक्स कटौती से बच जाएंगे और सीबीडीटी आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा।
Kind Attention Taxpayers,
Please link your PAN with Aadhaar before May 31st, 2024, if you haven’t already, in order to avoid tax deduction at a higher rate.
Please refer to CBDT Circular No.6/2024 dtd 23rd April, 2024. pic.twitter.com/L4UfP436aI
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) May 28, 2024
…तो प्रत्येक डिफॉल्ट दिन के लिए भरना होगा 1,000 रुपये जुर्माना
रिपोर्टिंग संस्थाओं विदेशी मुद्रा डीलर, बैंक, उप-रजिस्ट्रार, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी), डाकघर, बॉन्ड/ऋणपत्र जारीकर्ता, म्यूचुअल फंड ट्रस्टी और लाभांश का भुगतान करने वाली या शेयर वापस खरीदने वाली कंपनियों को कर अधिकारियों के समक्ष एसएफटी रिटर्न दाखिल करना जरूरी है। इसमें देरी पर हर डिफॉल्ट दिन के लिए 1,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
इस तरह कराएं अपने पैन को आधार से लिंक
- Step 1. आपको आयकर विभाग की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा।
- Step 2. अब Quick Links पर क्लिक करके Link Aadhaar ऑप्शन पर क्लिक करें।
- Step 3. पैन और आधार नंबर दर्ज करने के बाद वैलिडेट पर क्लिक करें।
- Step 4. आधार कार्ड में लिखा अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद लिंक आधार के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- Step 5.अब मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करें और Validate पर क्लिक करें। इस तरह आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।
बैंकों को भी जारी किया निर्देश
आईटी विभाग ने एक अलग पोस्ट में बैंकों, विदेशी मुद्रा डीलर सहित रिपोर्टिंग संस्थाओं को दंड से बचने के लिए 31 मई तक एसएफटी दाखिल करने को भी कहा है। विभाग ने कहा, ‘एसएफटी (निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन का विवरण) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मई 2024 है। सही और समय पर दाखिल करके दंड से बचें.’