अहमदाबाद: मोदी सरनेम मामले (Modi Surname Matters) में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को मिली मानहानि की सजा बरकरार रहेगी।
गुजरात हाई कोर्ट (Gujarat High Court) ने शुक्रवार को अपने फैसले में निचली अदालत के दो साल की सजा के फैसले को बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने राहुल की पुनर्विचार याचिका कर दी।
सूरत सेशन कोर्ट (Surat Sessions Court) ने 23 मार्च 2023 को राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी।
कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में करेगी अपील
इस फैसले के खिलाफ 25 अप्रैल, 2023 को राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर (Filed a Review Petition) की थी। दो मई को गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
आज के फैसले पर कांग्रेस ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। पार्टी नेता अमित चावड़ा (Amit Chavda) ने कहा कि राहुल गांधी जनता की आवाज बनकर उभरे हैं। तानाशाही तरीके से उनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई है।
पूर्णेश मोदी ने सूरत सेशन कोर्ट में याचिका दायर कर दी
यह है पूरा मामलाः 2019 में कर्नाटक के कोलर में चुनाव रैली (Election Rally) में राहुल गांधी ने कहा था कि सभी चोरों के उपनाम मोदी क्यों होते हैं।
राहुल गांधी ने कहा कि “नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?’ इस टिप्पणी के खिलाफ गुजरात भाजपा के विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी (Purnesh Modi) ने सूरत सेशन कोर्ट में याचिका दायर कर दी।
इसी मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि मामले (Defamation Case) में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी।