Consumer Forum imposed fine : ट्रेन के 21 घंटे लेट होने पर उपभोक्ता फोरम (Consumer Forum) द्वारा सीधे रेलवे पर ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाने की बात सामने आई है।
दरअसल Train जब 21 घंटे देरी से पहुंची तो यात्री जिला उपभोक्ता फोरम पहुंच गया। उपभोक्ता फोरम ने रेलवे पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के वाशिम जिले के रहने वाले एक शख्स ने पिछले साल वाशिम से जम्मू जाने के लिए हमसफर ट्रेन (Humsafar train) का टिकट बुक कराया था।
प्रस्थान टिकट के साथ-साथ उन्होंने वापसी यात्रा के लिए भी रिटर्न टिकट बुक करा लिया था। यह ट्रेन 27 अक्टूबर 2023 को दोपहर 1.30 बजे रवाना होने वाली थी।
फिर 28 अक्टूबर 2023 को रात 11.05 बजे ट्रेन को जम्मू पहुंचना था। लेकिन यह ट्रेन सात घंटे देरी से वाशिम पहुंची। फिर 14 घंटे देरी से जम्मू पहुंचीं। यानी ये ट्रेन 21 घंटे लेट हो गई। ऐसे में इस शख्स को वाशिम स्टेशन पर सात घंटे तक इंतजार करना पड़ा।
कोर्ट ने जुर्माना लगाया
जम्मू पहुंचने में ट्रेन को 21 घंटे देर हो गई। शिकायत में कहा गया है कि इसके कारण इस व्यक्ति की यात्रा योजना विफल हो गयी।
उन्होंने शिकायत की कि वह योजना के अनुसार जम्मू की यात्रा नहीं कर सके। इस याचिका पर वाशिम के जिला आयोग ने एक खास फैसला लिया है।
क्योंकि रेलवे ने जिला आयोग के नोटिस का जवाब नहीं दिया था। इसके चलते आदेश में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (Consumer Disputes Redressal Commission) ने भारतीय रेलवे को 21 घंटे की देरी के लिए यात्री को मुआवजे के तौर पर 20 हजार रुपये देने का निर्देश दिया।