नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की गई है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की प्रक्रिया चलायी जाए।
याचिका में लोन मोरेटोरियम पर 3 सितंबर, 2020 के आदेश के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।
याचिका अजय कुमार बरब्रुवन मकाने ने दायर की है।
याचिकाकर्ता की ओर से वकील विशाल तिवारी ने कहा है कि कि 3 सितंबर, 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने लोन के ईएमआई का भुगतान न होने के आधार पर किसी भी खाते को एनपीए घोषित नहीं करने का अंतरिम आदेश दिया था लेकिन याचिकाकर्ता के खाते को एनपीए करार दिया गया।
यचिका में कहा गया है कि स्टेट बैंक और रिजर्व बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुलेआम उल्लंघन किया है।
ऐसे में रिजर्व बैंक के गवर्नर और स्टेट बैंक के चीफ मैनेजर और ब्रांच मैनेजर के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई शुरु की जाए।