मेदिनीनगर: सजायाफ्ता कैदी (Convicted Prisoner) विशेष परिस्थिति में पैरोल का आवेदन (Application) दे सकते हैं।
ऐसे कैदियों को लीगल एंड डिफेन्स काउंसिल (Legal and Defense Council) के अधिवक्ता ने गुरुवार जानकारी दी।
एक वर्ष जेल की सजा काट ली है
LADC के डिप्टी चीफ संतोष कुमार पांडेय ने बताया कि जेल में बंद सजायाफ्ता कैदी विकट परिस्थिति में पैरोल पर रिहा होने के लिए आवेदन दे सकते हैं।
उन्होंने कहा कि पैरोल पर उन्हीं लोगों को जेल से छोड़ा जाता है जिन अपराधियों ने कम से कम एक वर्ष जेल की सजा काट ली है।
ऐसे पात्र लोगो को एक माह के लिए पैरोल देने का प्रावधान (Provision) है।
जेल अधीक्षक पैरोल देते हैं
उन्होंने बताया कि पैरोल उन्हीं को मिलता है जिनके परिवार के किसी सदस्य की गंभीर बीमारी है। परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या दुर्घटना (Accident) हो गई है। परिवार के सदस्य की शादी है।
अपराधी को जेल की सजा मिलने से पहले उसका किसी प्रकार का सरकारी कार्य अधूरा रह गया हो तो उस सरकारी कार्य (Official Business) को पूरा करने के लिए भी पैरोल पर रिहा किया जाता है।
सजायाफ्ता कैदी को प्रशासन और जेल अधीक्षक पैरोल देते हैं।