Court Acquitted Jamshedpur Gangster Akhilesh Singh: ADJ-4 आनंद मणि त्रिपाठी की कोर्ट ने सोमवार को जमशेदपुर कोर्ट के पूर्व जज R P रवि पर फायरिंग के केस में दुमका जेल में बंद जमशेदपुर के गैंगस्टर अखिलेश सिंह (Gangster Akhilesh Singh) को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
केस में अनुसंधान पदाधिकारी समेत कुल 22 लोगों की गवाही हुई थी लेकिन अखिलेश सिंह के खिलाफ IPC की धारा 307, 120 बी, आर्म्स की धारा साबित नहीं हो सकी।
इस केस में आरोपित बंटी जायसवाल, रितेश राय, मनोरंजन सिंह उर्फ लल्लू सिंह के खिलाफ अलग से सुनवाई चल रही है।
कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर अधिवक्ता प्रकाश झा, अधिवक्ता विद्या सिंह ने पक्ष रखा जबकि आरोपित Gangster Akhilesh Singh वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से जुड़ा था।
उल्लेखनीय है कि 19 मार्च, 2008 को साकची थाना क्षेत्र अंतर्गत उत्पाद कार्यालय के समीप जमशेदपुर कोर्ट के पूर्व जज आरपी रवि पर Gangster Akhilesh Singh के गुर्गों ने फायरिंग की थी। गोली उनकी छाती, पैर, कान के पास में लगी थी।
बताया जा रहा है कि साकची जेल के तत्कालीन जेलर उमाशंकर पांडेय हत्याकांड में तत्कालीन जज आरपी रवि ने गैंगस्टर अखिलेश सिंह को उम्रकैद (Life Prison) की सजा सुनायी थी। इस फैसले से नाराज गैंगस्टर अखिलेश सिंह ने जज से बदला लेने के नीयत से Firing करवाई थी।
घटना के बाद पुलिस ने गैंगस्टर अखिलेश सिंह, सुधीर दुबे, बंटी जायसवाल, नितेश, पप्पू सिंह, मनोरंजन सिंह उर्फ लल्लू को आरोपित बनाते हुए केस किया था।