Court Acquitted BJP MLA Bhanu Pratap: गढ़वा जिले के भवनाथपुर (Bhavnathpur) के BJP विधायक भानु प्रताप शाही (Bhanu Pratap Shahi) को मंगलवार को बड़ी राहत मिली है।
MP-MLA कोर्ट पलामू ने उन्हें SC-ST Act. मामले में रिहा कर दिया। कुछ महीने पहले भी विधायक भानु प्रताप शाही पलामू कोर्ट में पेश हुए थे। लगभग 19 वर्ष पूर्व RMD सेल के डॉ विजय कुमार राम के मामले में दायर पुराने मामले में लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें रिहा करने का आदेश सुनाया।
कोर्ट ने इस मामले में मनोज पहाड़िया, उपेन्द्र दूबे, मनोज सिंह और भगत दयानंद यादव को दोषी मानते हुए छह-छह माह कारावास की सजा सुनाई है, उपरोक्त सभी पहले ही कारावास की सजा काट चुके हैं।
मंगलवार को Palamu Court में हुई सुनवाई के दौरान विश्वसनीय साक्ष्य नहीं रहने एवं मामला राजनीतिक से प्रेरित पाकर बरी कर दिया गया।
उल्लेखनीय है कि 2006 में गढ़वा के भवनाथपुर के सेल में तैनात डॉक्टर विजय कुमार ने विधायक भानु प्रताप शाही समेत कई लोगों के खिलाफ SC-ST Act समेत कई धाराओं में FIR दर्ज करायी थी। उस दौरान सेल के क्वार्टर को लेकर विधायक भानु प्रताप शाही और डॉक्टर विजय कुमार के बीच विवाद हुआ था।
इस विवाद के बाद डॉक्टर विजय कुमार ने विधायक पर जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। डॉक्टर के क्वार्टर से सामानों को फेंकने का भी आरोप लगा था।
न्यायालय से बरी होकर बाहर निकलने पर विधायक भानु प्रताप शाही के अधिवक्ता SSP देव ने बताया कि विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बरी किया है, मुकदमे के अन्य धाराओं में चार लोगों को सजा हुई है।
विधायक Bhanu Pratap Shahi ने बताया कि एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद उन्हें न्याय मिला है। कोर्ट पर उन्हें पूरा भरोसा था और उन्हें न्याय मिला है। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं उन्हें फंसाने की साजिश रची गई थी।