रांची में गैंगरेप मामले में तीन को कोर्ट ने दोषी करार दिया, 13 को होगा सजा का ऐलान

News Aroma Media
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रांची: पॉक्सो की अदालत (POCSO Court) ने सोमवार को एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म (Gang Rape) और एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के प्रयास मामले में तीन आरोपितों को दोषी ठहराया है।

कोर्ट ने जिन तीन आरोपितों को दोषी ठहराया है उनमें सुभाष मुंडा, डेविड होरो तथा प्रेम कच्छप शामिल हैं।

पॉक्सो की अदालत इन तीनों की सजा के बिंदु पर 13 दिसंबर को सुनवाई करेगी। यह मामला खरसीदाग, नामकुम से जुड़ा है। मामले को लेकर खरसीदाग ओपी में कांड संख्या 270 /2018 दर्ज की गई थी।

बंदूक का भय दिखाकर रेप का प्रयास किया

घटना के संबंध में बताया जाता है कि दो नाबालिग लड़कियां 15 दिसंबर 2018 को बर्थडे मना कर लौट रही थी।

इसी क्रम में आरोपितों ने बंदूक का भय है दिखाकर एक नाबालिग के साथ रेप (Rape) की घटना को अंजाम दिया तथा दूसरे के साथ रेप का प्रयास किया और मारपीट की घटना को अंजाम दिया।

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