पश्चिमी सिंहभूम: प्रोत्साहन राशि मानहानि मामले (Incentive Defamation Cases) में पूर्वी जमशेदपुर के विधायक सरयू राय (Saryu Rai) के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है।
चाईबासा MP-MLA कोर्ट में उपस्थित नहीं रहने के कारण कोर्ट ने Saryu Rai के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
जानकारी के मुताबिक, मंत्री बन्ना गुप्ता (Banna Gupta) ने चाईबासा के MP-MLA कोर्ट में सरयू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
बन्ना गुप्ता ने गलत तरीके से कोरोना प्रोत्साहन राशि दिलाया
इसमें कहा गया था कि विधायक सरयू राय ने मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ राजनीतिक षडयंत्र के तहत सोशल मीडिया एवं विभिन्न अखबारों (Social Media and Newspapers) के जरिये गलत जानकारी और झूठे तथ्य प्रसारित किये हैं।
इसमें कहा गया कि मंत्री बन्ना गुप्ता ने स्वयं एवं अपने लोगों को गलत तरीके से कोरोना प्रोत्साहन राशि (Corona Incentive Amount) दिलाया है, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने भी स्पष्ट किया था कि स्वास्थ्य सचिव समेत सभी लोगों को नियम के अनुसार ही प्रोत्साहन राशि वितरित करने की अनुशंसा की गई थी।
बन्ना गुप्ता ने सरयू राय को कानूनी नोटिस भी भेजा
इसमें बाद में मंत्री बन्ना गुप्ता (Banna Gupta) ने स्वयं पहल करते हुए प्रोत्साहन राशि के निर्णय को अस्वीकार करते हुए वापस करने का निर्देश विभाग को दिया था।
इसके बाद मंत्री बन्ना गुप्ता ने सरयू राय को कानूनी नोटिस भी भेजा था। इसका सरयू राय ने कोई जवाब नहीं दिया। इसी क्रम में कोर्ट में उपस्थित नहीं होने के कारण उनके खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट (Arrest warrant) जारी किया है।