खालिस्तानी आतंकी पन्नू के मर्डर के आरोपी निखिल को मिल सकती है राहत, कोर्ट ने…

अमेरिकी अदालत ने निखिल गुप्ता के वकीलों द्वारा दायर याचिका पर सरकार को जवाब देने का आदेश दिया है। गुप्ता के वकीलों ने साजिश में उनके खिलाफ आरोपों से संबंधित सामग्री मांगी है।

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Gurupatwant Singh Pannu Murder Case : अमेरिका में खालिस्तानी आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश रचने वाले निखिल गुप्ता को जल्द राहत मिल सकती है।

अमेरिकी अदालत ने निखिल गुप्ता के वकीलों द्वारा दायर याचिका पर सरकार को जवाब देने का आदेश दिया है। गुप्ता के वकीलों ने साजिश में उनके खिलाफ आरोपों से संबंधित सामग्री मांगी है।

बता दें कि भारत के 52 वर्षीय गुप्ता पर हत्यारे को हायर करने का आरोप लगाया गया है, जिसमें अधिकतम 10 साल जेल की सजा का प्रावधान है। अभियोजकों ने कहा कि चेक अधिकारियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका और चेक गणराज्य के बीच द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि के तहत 30 जून, 2023 को गुप्ता को गिरफ्तार किया।

गौरतलब है कि बीते 4 जनवरी, 2024 को, बचाव पक्ष के वकील ने दस्तावेज की मांग को लेकर अदालत के समक्ष एक एक प्रस्ताव दायर किया था, जिसमें अनुरोध किया गया कि अदालत एक आदेश जारी करे, जिसमें सरकार को बचाव पक्ष के वकील को संबंधित दस्तावेज प्रदान करने का निर्देश दिया जाए। जिसपर सुनवाई करते हुए अमेरिकी जिला न्यायाधीश विक्टर मारेरो ने आदेश दिया कि सरकार तीन दिनों के भीतर इसका जवाब दे।

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