National Sports Scam Case: 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले (34th National Sports Scam) की जांच से संबंधित CBI की क्लोजर रिपोर्ट पर रांची CBI के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने असंतुष्टि जाहिर की है। कोर्ट ने CBI को दोबारा जांच करने का आदेश देते हुए क्लोजर रिपोर्ट को शुक्रवार को अस्वीकार कर दिया है।
CBI की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ सोशल एक्टिविस्ट पंकज यादव और सूर्य सिंह बेसरा ने कोर्ट में प्रोटेस्ट याचिका दायर की थी।
CBI के क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती देते हुए शिकायतकर्ता ने विधानसभा कमेटी की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए CBI जांच को जारी रखने की मांग की थी।
पंकज ने राष्ट्रीय खेल मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स (National Sports Mega Sports Complex) निर्माण में अनियमितता समिति के विधानसभा कमेटी के संयोजक सरयू राय और सदस्य राधाकृष्ण किशोर की निष्कर्ष और अनुशंसा पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए प्रोटेस्ट दाखिल की थी।
CBI ने की मामले की जांच
कोर्ट में सुनवाई के दौरान पंकज यादव ने अदालत का ध्यान परामर्शी का चयन और तत्कालीन खेल मंत्री द्वारा टेंडर खुल जाने के बाद अपने पसंदीदा संवेदक को टेंडर दिलाने की ओर आकृष्ट कराया था।
साथ ही तत्कालीन मंत्री सुदेश महतो और उनके आप्त सचिव गोपाल तिवारी का विदेश भ्रमण का मुद्दा भी उठाया था। सूर्य सिंह बेसरा ने विधानसभा कमिटी के सदस्यों से पूछे बगैर क्लोजर रिपोर्ट जमा कर देने पर सीबीआई की मंशा पर सवाल उठाया था।
34वां राष्ट्रीय खेल (34th National Games) साल 2011 में रांची में हुआ था। इसके आयोजन के बाद कई तरह की वित्तीय अनियमितता और करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार के मामला सामने आये थे। इस मामले की जांच CBI ने की है।
यह मामला 457 करोड़ के घोटाले से जुड़ा है। इस संबंध में आरसी 2/2022 के तहत सीबीआई ने FIR दर्ज की थी। मामले में CBI ने गत 08 फरवरी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी।