CBI लुकआउट सकरुलर के खिलाफ आकार पटेल की याचिका पर अदालत ने आदेश सुरक्षित रखा

News Aroma Media
2 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के पूर्व प्रमुख आकार पटेल की याचिका को सुरक्षित रख लिया, जिन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जारी लुकआउट सकरुलर को चुनौती देने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पवन कुमार ने पटेल के वकील तनवीर अहमद मीर की दलीलों पर गौर करने के बाद गुरुवार को शाम चार बजे फैसला सुनाने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान, मीर ने तर्क दिया कि सकरुलर बिना किसी प्रक्रिया के जारी किया गया है। उन्होंने इसे वापस लेने की मांग की।

मीर ने सम्मानीय लेखक के मौलिक अधिकारों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल द्वारा जांच एजेंसी को सहयोग नहीं करने का कोई सवाल ही नहीं है।

वरिष्ठ पत्रकार और लेखक आकार पटेल को एफसीआरए (विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010) मामले में सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ जारी लुकआउट सकरुलर का हवाला देते हुए बुधवार को बेंगलुरु हवाई अड्डे पर देश छोड़ने से रोक दिया गया था।

- Advertisement -
sikkim-ad

वह अमेरिका जा रहे थे। पटेल ने पहले 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित विषयों पर काम किया था और एक रिपोर्ट राइट्स एंड रॉन्ग प्रस्तुत की थी। इसके अलावा वह भारत और पाकिस्तान में प्रकाशनों के लिए कॉलम भी लिखते रहे हैं।

Share This Article