रांची: नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर तीन दिनों तक दुष्कर्म करने के जुर्म में नगड़ी निवासी रंजीत कुमार महली को पोक्सो की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया है।
साथ ही अदालत ने सजा के बिन्दु पर सुनवाई के लिए 26 फरवरी की तारीख निर्धारित की है।
अदालत ने अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है।
एपीपी देवेंद्र द्विवेदी ने बताया कि अभियुक्त ने पीड़िता को नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसे दिल्ली ले गया।
प्रारंभ में उसे एक दंपत्ति के घर में उसे काम करने पर रखा। बाद में उसे रांची ले आया।
अभियुक्त ने उसे अपने घर में तीन दिनों तक बांध कर रखा। और उसके साथ दुष्कर्म किया।
पीड़िता ने स्वयं नगड़ी थाने में अभियुक्त के खिलाफ 2018 में प्राथमिकी दर्ज करवाई। दोनों एक ही गांव के निवासी है।
सुनवाई के दौरान पीड़िता सहित छह गवाहों का बयान दर्ज कराया गया।
गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त रंजीत कुमार महली को दुष्कर्म साथ-साथ पोक्सो अधिनियम के तहत दोषी पाया।