चाईबासा में जानलेवा हमला मामले में दो आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा

झारखंड के चाईबासा (Chaibasa) में दो युवकों ने एक दूसरे पर जानलेवा हमला और मारपीट की। इस मामले में दोनों आरोपियों को द्वितीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश S B Ojha की अदालत ने 5 साल का सश्रम कारावास (Rigorous Imprisonment) की सजा सुनाई हैं साथ ही 5 हजार रुपए पर जुर्माना लगाया है।

Central Desk
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Chaibasa Crime News: झारखंड के चाईबासा (Chaibasa) में दो युवकों ने एक दूसरे पर जानलेवा हमला और मारपीट की। इस मामले में दोनों आरोपियों को द्वितीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश S B Ojha की अदालत ने 5 साल का सश्रम कारावास (Rigorous Imprisonment) की सजा सुनाई हैं साथ ही 5 हजार रुपए पर जुर्माना लगाया है।

ये हैं शामिल

सजा पाने वालों में सदर थाना के छोटा नीमडीह निवासी दीपक साव उर्फ दीपक गुप्ता और चंदन साव शामिल है। दोनों के खिलाफ छोटा नीमडीह निवासी आशीष कुमार के बयान पर सदर थाना में 11 नंबर 2018 को मामला दर्ज किया गया था ।

क्या हैं मामला ?

दर्ज मामले में बताया गया था कि 10 नंबर 2018 को आशीष कुमार अपनी दुकान खोलने के लिए आया था तब उसने पाया कि उसकी दुकान पर किसी और ने दूसरा ताला लगा दिया था।

जब उसने लगे ताले को खोलने का प्रयास किया तो चंदन साव, दीपक साव और उसके परिवार के लोग लाठी, डंडा, तलवार लेकर आए और आशीष कुमार के साथ मारपीट कर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया।

जब आशीष कुमार की मां और भाई बीच बचाव करने के लिए आए तो उन लोगों के साथ भी मारपीट किया गया। अदालत को जानलेवा मारपीट करने का साक्ष्य मिल जाने से दीपक साव उर्फ दीपक गुप्ता और चंदन साव को 5-5 साल की सजा सुनाई।

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