बोकारो: तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय अनिल कुमार ने दहेज के लालच में हत्या के मामले (Dowry Murder Case) में बेरमो थाना के घुटियाटांड करगली कॉलोनी निवासी रितेश कुमार ठाकुर, पारस ठाकुर, इंदु देवी व राहुल ठाकुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
शादी के बाद से ही दहेज के लिए कर रहे थे प्रताड़ित
बता दें कि बिहार के औरंगाबाद जिला के रिसियप थाना के सनथुआ निवासी अनिल कुमार प्रभाकर (Anil Kumar Prabhakar) की बेटी अर्चना कुमारी उर्फ माला की शादी 19 अप्रैल 2016 को रितेश कुमार ठाकुर के साथ हुई थी।
शादी के बाद ही ससुराल वाले माला को अक्सर दहेज (Dowry ) के लिए प्रताड़ित करते थे। जिसके बाद तंग आकर पिता ने बेटी को घर ले आएं। पिता ने ससुराल वालों के साथ बैठक कर समझौता किया।
लेकिन समझौता के बावजूद ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। इसी दौरान 25 जनवरी 2019 को सुबह दामाद के भाई राहुल ठाकुर ने लड़की के पिता को फोन कर सूचना दी कि आपकी बेटी अर्चना व नतिनी दोनों जल गई है।
मां और बेटी की जलकर मौत
सूचना मिलते ही फुसरो पहुंचने पर देखा कि उनकी बेटी अर्चना की मौत (Death of daughter Archana) हो चुकी थी और नतीनी का इलाज BGH बोकारो में चलने की जानकारी दी। जिसके बाद उन्होंने बेरमो थाना में दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया।
वहीं इलाज के दौरान नतिनी की भी मौत (Nitin Death) हो गई। इसी मामले पर कोर्ट ने 4 सालों के बाद उपलब्ध साक्ष्य और बहस सुनने के बाद चारों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।