बेंगलुरु : कर्नाटक (Karnataka) की एक स्थानीय अदालत (Court) ने शुक्रवार को एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की हत्या करने और उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
बेंगलुरु ग्रामीण जिले के डोड्डाबल्लापुर (Doddaballapur) के रहने वाले आरोपी राजेश की शादी लक्ष्मी से हुई थी।
हालांकि इस जोड़े ने शुरू में एक सामंजस्यपूर्ण जीवन (Harmonious Life) व्यतीत किया, बाद में उसने अपनी पत्नी की निष्ठा पर संदेह किया और 2018 में उसकी हत्या कर दी।
उसने लक्ष्मी की हत्या करने के बाद उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिए और उन्हें एक सरोवर के पास गाड़ दिया।
लंबी कार्यवाही के बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला
बाद में प्रारंभिक जांच में राजेश पर उंगली उठी और पुलिस मामले को सुलझाने में सफल रही। इंस्पेक्टर सिद्दाराजू ने मौके से शरीर के अंगों को बरामद किया था और राजेश को गिरफ्तार (Arrest) कर लिया था।
अभियोजन पक्ष ने उसके खिलाफ कोर्ट में पुख्ता सबूत पेश किए थे।लंबी कार्यवाही के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया।
पीड़िता के परिजनों ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा देने के लिए पुलिस और न्यायपालिका का आभार व्यक्त किया है।