चेक बाउंस मामले में अदालत ने 1 साल कारावास की सजा सुनाई

बताते चलें मामले में चोला Chola Mandalam Finance की ओर से मामला दर्ज कराया गया था

News Aroma Media
1 Min Read

जमशेदपुर: चेक बाउंस मामले (Check Bounce Cases) में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राजेंद्र कुमार प्रसाद की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी बारीडीह निवासी अशोक कुमार प्रजापति (Ashok Kumar Prajapati) को दोषी करार देते हुए 1 साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही चेक राशि समेत ढाई लाख रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है।

चोला मंडलम फाइनेंस ने दर्ज कराया था मामला

बताते चलें मामले में चोला Chola Mandalam Finance की ओर से मामला दर्ज कराया गया था। आरोपी अशोक ने चोला मंडलम फाइनेंस (Chola Mandalam Finance) से Indigo Car फाइनेंस कराया था।

अशोक पर किस्त के 1 लाख 81 हजार 618 रुपये बकाया था। इसके लिए उसने 9 अगस्त 2017 को चेक जारी किया था। रुपये की कमी के कारण चेक बाउंस (Check Bounce) कर गया था। मामले में चोला मंडलम (Chola Mandalam) की ओर से अधिवक्ता रोहित सिंह ने पैरवी की।

Share This Article