रांचीः झारखंड में 3 जनवरी को सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की अवधि 15 जनवरी को पूरी हो रही थी।
राज्य सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए जारी पाबंदियां 16 दिनों के लिए बढ़ा दिया है अब ये पाबंदियां 31 जनवरी तक लागू रहेंगी, फिलहाल मौजूदा गाइडलाइन अगले आदेश तक जारी रहेंगी।
आपदा प्रबंधन की बैठक में ये फैसला लिया गया है। मंत्री बनना गुप्ता ने तवीत करते हुए लिखा कि राज्य में 31 जनवरी तक लॉकडाउन की वर्तमान व्यवस्था लागू रहेगी।
जो भी पाबंदी या छूट वर्तमान परिपेक्ष्य में लागू है उसे राज्य सरकार ने 31 जनवरी तक यथावत रखने का फैसला किया हैं, सरकार हालात पर लगातार समीक्षा कर रही हैं, आप सभी से अनुरोध हैं कि गाइडलाइंस का पालन करें, सुरक्षित रहें।
इस बीच राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आने के बजाय प्रतिदिन तीन से पांच हजार नये मरीज मिल ही रहे हैं।
शुक्रवार को राजधानी रांची में जहां 1355 नए मरीज मिले वहीं राज्यभर में 3749 केसेज मिले। इतना ही नहीं, शुक्रवार को तीन मरीजों की मौत भी हो गई।
ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि शाम को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में प्रतिबंधों को कंटीन्यू रखने का फैसला होगा। प्रतिबंधों को और 16 दिनों तक बढ़ा दिया गया है।
राज्य में 31 जनवरी तक लॉकडाउन की वर्तमान व्यवस्था लागू रहेगी, जो भी पाबंदी या छूट वर्तमान परिपेक्ष्य में लागू है उसे राज्य सरकार ने 31 जनवरी तक यथावत रखने का फैसला किया हैं, सरकार हालात पर लगातार समीक्षा कर रही हैं, आप सभी से अनुरोध हैं कि गाइडलाइंस का पालन करें, सुरक्षित रहें।
— Banna Gupta (@BannaGupta76) January 15, 2022
अभी लागू है ये प्रतिबंध
– स्कूल- कॉलेज समेत अन्य शिक्षण संस्थान अगले आदेश तक के लिए बंद रहेंगे, लेकिन इन संस्थानों में 50 फीसदी क्षमता के साथ प्रशासनिक कार्य होंगे।
– स्टेडियम, आउटडोर, इंडोर, पार्क, जिम, जू, स्विमिंग पुल, पर्यटन स्थल बंद रहेंगे।
– मॉल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल और सिनेमा हॉल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगे।
– दुकानें रात आठ बजे तक ही खुली रहेंगी।
– सिर्फ बार, रेस्टोरंट और दवाई दुकान नार्मल टाइम तक खुले रहेंगे।
– सरकारी और निजी संस्थानों में 50 प्रतिशत क्षमता पर काम होगा।
– बायोमैट्रिक सिस्टम बंद होगा।
– हाट और बाजार सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खुले रहेंगे।
– शादी और अंत्येष्टि में 100 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति है।
– आउटडोर आयोजन में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
– इनडोर आयोजनों में कुल क्षमता का 50 फीसदी या 100 दोनों में से जो कम हो क्षमता के साथ आयोजन हो सकेंगे।