नई दिल्ली: मद्रास हाई कोर्ट ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वाले एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, आईसीएमआर को नोटिस जारी किया है।
बता दें कि कोविशील्ड उन दो टीकों में से एक हैं जिसे भारत में आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी गई है।
मंजूरी के बाद पूरे देश में 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान भी शुरू हो गया है।
कोविशील्ड टीका ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और दवा निर्मान कंपनी एस्ट्राजेनेका की ओर से विकसित किया गया है और भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका प्रोडक्शन कर रही है।
मद्रास हाई कोर्ट आसिफ रियाज की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह नोटिस जारी किया गया है।
आसिफ रियाज ने याचिका में दावा किया है कि टीका लगवाने के बाद उन्हें गंभीर साइड इफेक्ट से जूझना पड़ा था।
आसिफ खुद भी कोविशील्ड के ट्रायल में वॉलंटियर्स के रूप में शामिल हुए थे।
आसिफ रियाज ने अदालत से कोविशील्ड को असुरक्षित घोषित करने का आग्रह किया है।
जिसके बाद कोर्ट ने केंद्र और डीसीजीआई को 26 मार्च तक जवाब देने को कहा है।
अपनी याचिका में, आसिफ रियाज़ ने कहा कि उन्होंने पिछले साल 1 अक्टूबर को कोविशील्ड की खुराक ली।
उन्होंने दावा किया है कि 10 दिनों के बाद वैक्सीन ने कई जटिलताओं को विकसित किया जिसके बाद उन्हें 16 दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।