नई दिल्ली: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने रविवार को जानकारी दी कि चक्रवाती तूफान (Cyclonic Storm) “बिपरजॉय” (Biporjoy) पूर्व-मध्य अरब सागर के ऊपर 5 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर की ओर बढ़ रहा है।
अगले 6 घंटों के भीतर अत्याधिक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में इसके और तेज होने की संभावना जताई जा रही है।
IMD के अनुसार, चक्रवात “Biperjoy” के लगभग उत्तर की ओर बढ़ने और 15 जून को एक बहुत ही गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में पाकिस्तान (Pakistan) और आस-पास के सौराष्ट्र-कच्छ तटों (Saurashtra-Kutch Coasts) तक पहुंचने की संभावना है।
‘रेड अलर्ट’ जारी
इस बीच, कराची पोर्ट ट्रस्ट (KPT) ने ‘रेड अलर्ट’ जारी किया है क्योंकि पूर्व-मध्य अरब सागर के ऊपर चक्रवात Biperjoy अपनी तीव्रता बनाए हुए है।
पाकिस्तान स्थित ARY News ने शनिवार को बताया कि महानगर के दक्षिण में लगभग 900 किलोमीटर दूर होने का अनुमान था।
कराची पोर्ट ट्रस्ट ने VSCS “बिपरजॉय” के कारण जहाजों और बंदरगाह सुविधाओं की सुरक्षा के लिए ‘आपातकालीन दिशानिर्देश’ जारी किए हैं।
ARY News की रिपोर्ट के मुताबिक, केपीटी ने एक बयान में कहा कि शिपिंग (Shipping) गतिविधियां निलंबित रहेंगी।
जहाजों की आवाजाही निलंबित
एक बयान में, ट्रस्ट ने घोषणा की है कि 25 समुद्री मील से ऊपर तेज हवाओं के मामले में शिपिंग गतिविधियां निलंबित रहेंगी।
आगे कहा कि अगर हवा की गति 35 समुद्री मील (Nautical Mile) से ऊपर है, तो मालवाहक जहाजों की आवाजाही निलंबित रहेगी।
कराची पोर्ट ट्रस्ट (Karachi Port Trust) ने जहाजों से संपर्क करने के लिए दो आपातकालीन फ्रीक्वेंसी भी जारी की हैं।
इसमें कहा गया, ‘तूफान के प्रभाव को देखते हुए रात के समय जहाजों की आवाजाही निलंबित रहेगी।’
ट्रस्ट ने अधिकारियों को हार्बर क्राफ्ट (Harbor Craft) को चौकी में सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने का भी निर्देश दिया।
समुद्र किनारे रहने वालों को दिए गए दिशा निर्देश
KPT ने कराची इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल (Karachi International Container Terminal) पर जहाजों की डबल-बंकिंग पर भी प्रतिबंध लगा दिया।
इससे पहले शनिवार को कराची प्रशासन ने अति गंभीर चक्रवाती तूफान (VSCS) ‘बिपारजॉय’ के खतरे के मद्देनजर धारा 144 के तहत मछली पकड़ने, नौकायन, तैरने और समुद्र में नहाने पर प्रतिबंध लगा दिया था।
अधिसूचना के अनुसार, जहाज़ के डूबने या किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
वहीं दिए गए आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित उपायुक्तों व सहायक आयुक्तों को कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया है।