जमशेदपुर में पोती के साथ दादा ने की छेड़छाड़, दादा दोषी करार, 30 जून को होगा सजा का ऐलान

News Aroma Media
1 Min Read

जमशेदपुर: जमशेदपुर कोर्ट ने आठ साल की पोती के साथ छेड़छाड़ (Molestation) करने के आरोपित दादा जोगेन दास को दोषी करार दिया है।

मामले की सुनवाई करते हुए ADJ पांच संजय कुमार उपाध्याय ने जोगेन दास और अन्य को दोषी पाया है। कोर्ट (court) 30 जून को सजा की बिंदू पर सुनवाई करेगी।

घटना 29 जुलाई, 2016 की है। इस मामले में पीड़िता की मां ने सोनारी थाना में ससुर जोगेन दास, सास निर्मला देवी और देवर कमल दास पर आरोप लगाया था।

देवर के साथ मिलकर की मारपीट

शिकायत के अनुसार ससुर जोगेन दास आठ साल की पोती के साथ गलत हरकत किया करता था, उसने वीडियो भी बना रखा था।

जब इसकी शिकायत सास से की तो उन्होंने देवर के साथ मिलकर मारपीट की। शिकायत के बाद पुलिस (police) ने कार्रवाई करते हुए सभी को गिरफ्तार किया था।

- Advertisement -
sikkim-ad
Share This Article