Dalit student will get admission in Dhanbad IIT : सोमवार को Supreme Court ने IIT धनबाद (IIT Dhanbad) को उस दलित छात्र को Btech कोर्स में दाखिला देने के लिए कहा जिसने फीस जमा करने की समय सीमा चूकने के कारण उसका एडमिशन नहीं हो सकता था।
Btech करना चाहते हैं अतुल
मुख्य न्यायाधीश DY Chandrachud और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि हम ऐसे प्रतिभाशाली युवा एडमिशन से वंचित नहीं किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए IIT धनबाद को अतुल कुमार को बीटेक कोर्स में दाखिला देने के आदेश दिए।
अतुल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से Btech करना चाहते हैं। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा- हमारा मानना है कि याचिकाकर्ता जैसे प्रतिभाशाली छात्र को वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
गौरतलब है कि 18 साल के Atul Kumar के माता-पिता 24 जून तक स्वीकृति शुल्क के रूप में 17,500 रुपये जमा करने में विफल रहे थे।