एक बार फिर बढ़ी PAN और AADHAR कार्ड को लिंक करने की डेट, नई डेडलाइन जारी

Income Tax Act की धारा 272B के तहत इतने जुर्माने का प्रावधान है। यहां बता दें 30 जून 2023 तक आप 1000 रुपये का Fine देकर अपने PAN को Aadhaar से लिंक करा सकते

News Desk
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PAN Aadhaar Link : AADHAR कार्ड (AADHAR CARD) और PAN कार्ड (PAN Card) लिंक करने की डेडलाइन (Deadline) को सरकार ने आगे बढ़ाने का फैसला किया है।

अब PAN Card को Aadhar card से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 कर दी गई है। बता दें, पहले आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 थी। टैक्सपेयर्स 30 जून तक अब जुर्माना देकर अपना PAN कार्ड, आधार कार्ड से लिंक कर पाएंगे।

एक बार फिर बढ़ी PAN और AADHAR कार्ड को लिंक करने की डेट, नई डेडलाइन जारी- Date for linking PAN and Aadhaar card extended once again, new deadline released
5वीं बार बढ़ाई गई डेडलाइन

28 मार्च 2023 को CBDT की तरफ से जारी प्रेस रिलीज (Press Release) में कहा गया है कि टैक्सपेयर्स को और राहत देने के लिए पैन कार्ड और Aadhar Card लिंक करने की तारीख अंतिम तारीख (Deadline) को 30 जून 2023 कर दी गई है।

यह पांचवी बार है जब CBDT ने पैन कार्ड (PAN card) को आधार कार्ड से लिंक करने की लास्ट डेट में बदलाव किया है।

एक बार फिर बढ़ी PAN और AADHAR कार्ड को लिंक करने की डेट, नई डेडलाइन जारी- Date for linking PAN and Aadhaar card extended once again, new deadline released
बंद कार्ड का इस्तेमाल पड़ेगा भारी

PAN CARD डिएक्टिवेट (PAN CARD Deactivate) होने पर अगर आप इसका इस्तेमाल किसी भी फाइनेंशियल कार्य (Financial Work) के लिए दस्तावेज के रूप में करते हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।

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Income Tax Act की धारा 272B के तहत इतने जुर्माने का प्रावधान है। यहां बता दें 30 जून 2023 तक आप 1000 रुपये का Fine देकर अपने PAN को Aadhaar से लिंक करा सकते हैं।

दरअसल, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 30 जून 2022 के बाद से PAN to Aadhaar को लिंक करने के लिए 1000 रुपये का लेट फाइन (Late Fine) तय किया है। बिना लेट फाइन दिए आप PAN को Aadhaar से लिंक नहीं करा पाएंगे।

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30 जून के बाद निष्क्रिय हो जाएगा पैन कार्ड

अगर टैक्सपेयर्स (Taxpayers) 30 जून 2023 तक अपने PAN और Aadhar को लिंक करने में नाकाम रहते हैं तो उनका PAN Card निष्क्रिय हो जाएगा।

मतलब है कि आप Income TAX रिटर्न्स फाइल (Income Tax Returns File) नहीं कर पाएंगे। साथ ही, आप कई बैंकिंग सर्विसेज (Banking Services) परफॉर्म या स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाएंगे।

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Pan-Aadhaar लिंक करना आसान

1- इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें।
2- Quick Links Section में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें।
आपके स्क्रीन पर एक नई विंडो खुलेगी।
3- यहां अपना PAN नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भर दें।
4- ‘I validate my Aadhaar details’ के विकल्प को चुनें।
5- आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर (Registered Mobile Number) पर OTP प्राप्त होगा। उसे भर दें और फिर ‘Validate’ पर क्लिक करें।
6- जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।

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इस तरह चेक करें स्टेटस

1- Taxpayers स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले इस लिंक को ओपन करें – https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/link-aadhaar-status

2- ऊपर दिए गए Link को ओपन करते ही आप इनकम टैक्स की वेबसाइट (Income Tax Website) पर पहुंच जाएंगे। आपके सामने जो वेब पेज (Web Page) ओपन होगा उसमें आधार कार्ड (Aadhar card) और PAN Card का डीटेल्स मांगा जाएगा। आपको सही जानकारी देनी होगी।

3- जानकारी सही भरने के बाद नीले कलर में “व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करें।” (View Link Aadhaar Status)

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