मेदिनीनगर: जिले के विश्रामपुर प्रखंड के बघमनवा पंचयात के ग्राम गौरा में जागा पासवान के खेत में डोभा निर्माण में मशीन से कार्य करवाये जाने की शिकायत मिलने के बाद उपायुक्त शशि रंजन के निर्देश पर डीडीसी शेखर जमुआर ने बड़ी कार्रवाई की है।
उक्त योजना को रद्द करते हुए सभी संबंधितों के विरुद्ध जिला द्वारा पूर्व से निर्धारित दर पर निर्धारित करते हुए इसमें व्यय की गयी राशि की वसूली करने का निर्देश दिया है।
मनरेगा योजना में अनियमितता बरतने की शियाकत मिलने के बाद उप विकास आयुक्त ने जिला स्तरीय जांच दल का गठन किया।
जांच दल के प्रतिवेदन के आधार पर सभी संबंधितों पर कार्रवाई की गयी।
जागा पासवान के खेत में डोभा निर्माण में मशीन का उपयोग किए जाने की पुष्टि एवं विश्रामपुर में मनरेगा अंतर्गत संचालित योजनाओं में मशीन से कार्य कराए जाने के संबंध में लगातार शिकायत मिलने के बाद डीडीसी ने संबंधित मेट,ग्राम रोजगार सेवक,पंचायत सचिव,कनीय अभियंता,सहायक अभियंता,मुखिया एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी से एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
इसके साथ ही उन्होंने सहायक अभियंता पर मनरेगा अधिनियम की धारा 25 के तहत एक हज़ार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
इसके साथ ही उप विकास आयुक्त ने विश्रामपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी पर भी योजनाओं का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण नहीं करने के आरोप में एक हज़ार रुपये का आर्थिक दंड लगाया।
डीडीसी ने कहा कि मनरेगा में अनियमितता बरतने वालों से व्यय की गई संपूर्ण राशि का सुध के साथ वसूला जायेगा।
उन्होंने बताया कि संबंधित मेट,संबंधित ग्राम रोजगार सेवक,संबंधित पंचायत सचिव एवं संबंधित कनीय अभियंता एवं मुखिया पर एक हज़ार-एक हज़ार का आर्थिक दंड लगाया गया है।
डीडीसी ने बताया कुल 39,188 रुपये का व्यय किया गया था।
उन्होंने कहा कि कुल व्यय गई राशि पर 4703 रुपये का ब्याज़ लगाया गया है।
साथ ही मामले में संलिप्त पांच पदाधिकारियों पर कुल 5 हजार का आर्थिक दंड लगाया गया है।
ऐसे में कुल वसूलनीय राशि 48,891 रुपये है।
उप विकास आयुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को स्पष्टीकरण सहित वसूलनीय राशि एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
ऐसा नहीं करने पर सभी संबंधित के विरुद्ध स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।