अतीक और अशरफ के खिलाफ दर्ज मामलों को बंद करने का फैसला

जबकि अतीक अहमद के खिलाफ 102 मामले हैं, उनमें से केवल एक में दोषी ठहराया गया है, अशरफ 50 मामलों में आरोपी है

News Aroma Media
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प्रयागराज: प्रयागराज पुलिस ने 15 अप्रैल 2023 को माफिया से नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या (Atiq Ahmed and Ashraf Murder ) के बाद सभी आपराधिक मामलों को बंद करने का फैसला किया है।

जबकि अतीक अहमद के खिलाफ 102 मामले हैं, उनमें से केवल एक में दोषी ठहराया गया है, अशरफ 50 मामलों में आरोपी है।

अतीक और अशरफ के खिलाफ दर्ज मामलों को बंद करने का फैसला-Decision to close the cases registered against Atiq and Ashraf

गुर्गों और साथियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई

पिछले कुछ दशकों में माफिया ब्रदर्स (Mafia Brothers) के खिलाफ कई जिलों में मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन वे किसी तरह सजा से बच गए।

हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में स्थिति उनके खिलाफ हो गई। अब न सिर्फ अतीक बल्कि उसके गुर्गों और साथियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। उनके घरों को तोड़कर गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) के तहत उनकी संपत्ति कुर्क कर दी गई।

मिली जानकारी के मुताबिक, इस साल फरवरी में उमेश पाल की हत्या के बाद, अतीक, उनके वकील खान सौलत हनीफ और गुर्गे दिनेश पासी को 2007 में उमेश के अपहरण (Umesh Kidnapping) के लिए दोषी ठहराया गया था।

अतीक और अशरफ के खिलाफ दर्ज मामलों को बंद करने का फैसला-Decision to close the cases registered against Atiq and Ashraf

लंबित 150 मामले अब हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे

बाद में उन्हें आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई गई थी। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि माफिया भाइयों की मौत के बाद उनके खिलाफ लंबित 150 मामले अब हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे।

लंबित मामलों में जांच अधिकारी उन मामलों में अपनी मृत्यु रिपोर्ट (Death Report) प्रस्तुत करने वाले हैं, जिनमें आरोप पत्र अदालत में दायर किया गया है। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि अन्य सह-आरोपियों के खिलाफ मामले जारी रहने वाले हैं।