पाकुड़ के जोसेफ हेंबरम को 20 हजार रूपए आर्थिक सहायता देने का फैसला, सात मामलों की हुई सुनवाई

News Desk
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पाकुड़: डीसी वरूण रंजन की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला स्तरीय अनुसूचित जाति – जनजाति अत्याचार निवारण समिति की बैठक आयोजित की गई।

इसमें कुल सात मामलों की हुई सुनवाई। बैठक के दौरान महेशपुर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर के जोसेफ हेंबरम को 20 हजार रूपए आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया गया।

वहीं हिरणपुर थाना क्षेत्र के जबरदाहा गांव के विनय बागती के मामले में चार्जशीट दायर हुआ है। इसमें आरोप असत्य पाया गया। वहीं हिरणपुर थाना क्षेत्र के ही शहरपुर के किसनो किस्कू का भी आरोप असत्य पाए जाने पर दोनों ही मामलों में कोई मुआवजा नहीं देने का निर्णय लिया गया। उसे कोई मुआवजा राशि नहीं देने का निर्णय लिया।

जबकि अमड़ापाड़ा के जयप्रकाश रजक तथा पाकुड़ मुफसिल थाना क्षेत्र के राजापुर के बबलु रजक के मामले सही पाकर दोनों को 70 हजार रूपए करके बतौर मुआवजा देने का फैसला किया गया, तो हिरणपुर थाना क्षेत्र के देवपुर के रामकृष्ण दास के मामले की जांच जारी रहने के चलते कोई निर्णय नहीं लिया गया।

वहीं पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के गोसांइपुर की बिटिया हेंबरम का आरोप चार्जशीट में असत्य पाए जाने पर उसे किसी भी तरह के मुआवजा नहीं देने का निर्णय लिया गया।

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मौके पर आइटीडीए निदेशक सह प्रभारी डीडीसी मोहम्मद शाहिद अख्तर, एसडीपीओ पाकुड़ अजीत कुमार विमल, लिट़्टीपाड़ा व पाकुड़ के विधायक प्रतिनिधि समेत समिति के अन्य सदस्य मौजूद थे।

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