Defamation Case Against Rahul Gandhi: महाराष्ट्र के ठाणे (Thane) जिले के भिवंडी में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने कांग्रेस नेता और पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ मानहानि मामले (Defamation Cases) में सुनवाई दो मई तक के लिए स्थगित कर दी। राहुल गांधी के वकील ने इसकी जानकारी दी।
Rahul Gandhi के वकील नारायण अय्यर ने कहा कि उन्होंने इस आधार पर स्थगन का अनुरोध करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया कि मामले के संबंध में वायनाड सांसद द्वारा बंबई उच्च न्यायालय में दायर एक रिट याचिका लंबित है।
दरअसल छह मार्च 2014 को भिवंडी के पास चुनावी रैली में कांग्रेस नेता के उस कथित बयान पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के स्थानीय सदस्य राजेश कुंटे ने आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया है, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था, RSS के लोगों ने (Mahatma) गांधी की हत्या की।
वहीं सुनवाई के दौरान कुंटे के वकील प्रबोध जयवंत ने राहुल गांधी के आवेदन का विरोध किया।
उन्होंने कहा कि अदालत ने पूर्व में स्थगन का अनुरोध करने पर शिकायतकर्ता के खिलाफ जुर्माना लगाया था और यही नियम आरोपी कांग्रेस सांसद Rahul Gandhi पर भी लागू किया जाना चाहिए।